एक फीसदी टीडीएस जमा नहीं किया
सूत्रों ने बताया कि अब वित्त से जुड़े कुछ सरकारी कार्यालयों को भी आयकर विभाग से सूचनाएं साझा करनी होती हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय ने वार्षिक सूचना सारांश आयकर विभाग से साझा किया था। आयकर विभाग की जांच में पता चला कि कानपुर रीजन पश्चिमी उप्र एवं उत्तराखंड के 50 हजार लोगों ने 50 लाख से अधिक की संपत्ति इन वित्तीय वर्षों में खरीदी लेकिन एक फीसदी टीडीएस जमा नहीं किया। कानपुर रीजन में उप्र के 35 जिले और पूरा उत्तराखंड आता है।
संपत्ति खरीदने-बेचने वाले रखें ध्यान
सूत्रों ने बताया कि ऐसे सभी लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 194 आईए के तहत नोटिस जारी की जा रही हैं। वरिष्ठ कर अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने बताया कि विभाग की ओर से आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें टीडीएस काटकर जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नोटिसों से बचने के लिए संपत्ति खरीदने-बेचने वालों को नियमों का ध्यान रखना चाहिए।