कानपुर। केडीए की कार्रवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई बिट्टू महाना बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई के दूसरे दिन ही बृहस्पतिवार को तीनों कोचिंग सेंटर व रेस्टोरेंट खाली करा लिए। इनके संचालक अपना सामान निकाल निकालने के साथ ही बोर्ड भी उखाड़ ले गए। इसके साथ ही गुरुवार को केडीए ने 10 और व्यावसायिक संस्थान सील और 36 संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। सीलिंग की कार्रवाई में बड़े संस्थानों में पंडित रेस्टोरेंट के बेसमेंट का पार्टी हॉल और औरा सैलून हैं। इस तरह अब तक 59 संस्थान सील किए गए हैं।
केडीए की टीम ने बुधवार को चकेरी के हरजेंदर नगर में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित फूडी एंजल रेस्टोरेंट, उसके ऊपरी तल पर स्थित स्काई लाइन कोचिंग सेंटर, एसपीटी कोचिंग सेंटर, अमेजिंग कोचिंग सेंटर पर सीलिंग की कार्रवाई की थी। सफेद फीता लगा यहां लाल पेंट से सीलिंग की कार्रवाई भी लिखी गई थी। बाद में पता चला कि जिस बिल्डिंग में यह चारों व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी वह विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई बिट्टू व मन्नू महाना की हैं। मौके पर बिट्टू महाना भी पहुंचे और केडीए अधिकारियों से बात की थी। इसके बाद केडीए की टीम बैकफुट पर आ गई और चंद घंटों में ही एक कोचिंग की सीलिंग हटा दी और एक दिन की मोहलत दी थी। इसके बाद बिट्टू महाना ने बची तीनों की भी सीलिंग हटा दी। बृहस्पतिवार दोपहर बाद अचानक लोडर लेकर कुछ लोग पहुंचे और तीनों कोचिंग व रेस्टोरेंट से सामान लाद ले गए। इनके बोर्ड भी उतार ले गए। चारों जगह ताले लटकते रहे।
केडीए सचिव अभय पांडे ने कहा कि सीलिंग नहीं की गई थी बल्कि नोटिस देकर एक सप्ताह में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। जहां नोटिस देने की कार्रवाई की गई वह बिल्डिंग किसकी है इसकी जानकारी नहीं है।
विधानसभा अध्यक्ष के भाई के आगे सारे कानून समाप्त
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कहा कि केडीए की ओर से आम जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। दूसरी तरफ सतीश महाना के भाई बिट्टू महाना की एक हड़क में सील खुल गई। केडीए का यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। बिट्टू महाना ने प्रवर्तन अधिकारी के सामने सील तोड़ी है। कोई आम आदमी होता तो उस पर सरकारी कार्य में बाधा का प्राथमिकी दर्ज हो जाता। विधानसभा अध्यक्ष के भाई के आगे सारे कानून समाप्त हैं। कांग्रेस केडीए की मनमानी के खिलाफ आंदोलन करेगी।
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इन्हें किया गया सील
इंदिरानगर में राहुल गुप्ता की बेसमेंट में संचालित कपड़े की दुकान, एक जिम, नवाबगंज में चल रहे औरा सैलून, पंडित रेस्टोरेंट के बेसमेंट में चल रहे पार्टी हॉल, प्लॉट नंबर-13 मंगला विहार-2 में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में शराब की दुकान के नीचे कैंटीन, सेकेंड वाइफ रेस्टोरेंट, प्लॉट नंबर-5 देवकीनगर में सेकेंड वाइफ रेस्टोरेंट, दहेली सुजानपुर में कोहिनूर होटल के बेसमेंट, किदवईनगर डी ब्लॉक में न्यू मेडिसिन सेंटर के बेसमेंट में संचालित कॉस्मेटिक की दुकान, श्यामनगर में रामपुरम गेट के पास शराब की दुकान में बेसमेंट में चल रही कैंटीन, प्लॉट संख्या-12/23 काके दी हट्टी, गांधीग्राम, कृष्णा नगर के बेसमेंट में संचालित केरल कैफे पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
इन्हें दिए गए नोटिस
केडीए जोन-2ए के प्रवर्तन प्रभारी सीबी पांडेय के नेतृत्व में 16 कोचिंग संचालकों को नोटिस दिया गया। इनमें पुराना शिवली रोड स्थित शांति विश्वास एकेडमी, फ्यूचर ड्रीम्स एकेडमी के संचालक धनंजय सिंह, रेडीक एकेडमी के मंधीर सिंह, एसजीसी एकेडमी के जितेंद्र सिंह, सफलता एकेडमी के वीरेंद्र कुमार, लक्ष्य एकेडमी के देव पांडेय, डॉ. कोच्ची लाइब्रेरी के शिवम यादव, न्यू शिवली रोड स्थित बर्दान एकेडमी के आरके दीक्षित, कल्याणपुर-पनकी रोड स्थित लॉजिकल क्लासेज के अंकित यादव, आईआईटी रोड स्थित हांडा एजेंसी के संचालक रामजीवन कटियार, वीजी मलाईजा के शशांक सोनकर, आरडी होटल के धीरेंद्र पटेल, बेसमेंट में रेस्टोरेंट संचालन पर शीतल, केरल कैफे के श्रीनारायण गुप्ता, बालाजी मेगा मार्ट के बब्बन गुप्ता, पनकी स्थित अंकित साड़ी वाला के जय गुप्ता के परिसरों में नोटिस चस्पा किया गया। इसके अलावा, जोन-3 के विशेष कार्याधिकारी सत शुक्ला के नेतृत्व में 20 व्यावसायिक गतिविधियों को नोटिस दिया गया। इनमें रतनलाल नगर स्थित अनेंद्र कोचिंग, गोविंदनगर स्थित लक्ष्मी एकेडमी, बेसमेंट में व्यावसायिक संचालन पर बलदेव राज गुलाटी, रतनलाल नगर में बेसमेंट में ऑफिस संचालन पर वैभव प्लाजा की उषालता, पार्थ त्रिपाठी, हेमा तनेजा, डब्ल्यू-2 साकेतनगर में सुमित मिश्रा, साकेतनगर में गुरदीप सिंह चावला, राजेश कुकरेजा, सुरेश जैन, सुबोध कटियार, एमके तिवारी, जूही कलां में मनीष वर्मा, बर्रा विश्व बैंक में केएस शर्मा, बर्रा-8 में भारत उत्तम, बर्रा विश्व बैंक में हिमांशु, डॉ. पूनम सचान, बर्रा-2 में डॉ. प्रवीना सिंह, डॉ. शत्रुघ्न और बर्रा-3 में कुलदीप तिवारी हैं।
बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग या शौचालय, एक सप्ताह बाद कार्रवाई
नियमानुसार, किसी भी बिल्डिंग के बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग, शौचालय का संचालन ही हो सकता है। इनमें व्यावसायिक गतिविधियां कोचिंग, लाइब्रेरी, पैथोलॉजी, कैंटीन आदि का संचालन अवैध माना जाता है। इसके अलावा, अग्निशमन उपकरण होने के साथ ही बिल्डिंग के सभी मानक पूरे किए जाने चाहिए। केडीए अधिकारियों के मुताबिक, लखनऊ हादसे के बाद शुरुआत में तो सीलिंग की कार्रवाई की गई लेकिन फिर पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक में तय किया गया कि पहले एक मौका देना चाहिए। इसलिए अब सीलिंग की कार्रवाई रोक कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। एक सप्ताह का समय देकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, उसके बाद ही मानक विहीन मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन
सभी छह जोन के अधिकारियों को सिर्फ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सीलिंग की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बृहस्पतिवार को जो छह सीलिंग हुई उन्हें पूर्व में नोटिस दिए गए थे लेकिन उन्होंने व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की। - अभय पांडे, केडीए सचिव