बिकरू कांड में आरोपी गैंगस्टर जयकांत बाजपेई की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है। गैंगस्टर कोर्ट में जय की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी।
विशेष लोक अभियोजक घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि गैंग लीडर जय पर गैंग के सदस्यों शोभित बाजपेई, रजयकांत बाजपेई, अजयकांत बाजपेई व अन्य के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और जनता में भय फैलाने का आरोप है।
गैंग चार्ट में दर्ज मुकदमों के अलावा जय पर मारपीट, कूटरचना, हत्या संबंधी अपराधों के कई मुकदमे दर्ज हैं। जय के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने जय को झूठा फंसाए जाने और पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज करा आपराधिक इतिहास बनाने का तर्क रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर जय की जमानत अर्जी खारिज कर दी।