उसकी संपत्तियों को लेकर एसडीएम मैथा और अकबरपुर से ब्योरा मांगा गया है। उनकी रिपोर्ट आने के साथ ही धारा 14 (1) के तहत संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गैंगस्टर मामले में अभी उसकी जमानत नहीं हुई है। इस कारण उसका जेल से बाहर आना अभी मुमकिन नहीं है।