शांति देवी के पारिवारिक सदस्य देवीचरन ने रावेंद्र समेत सात लोगों पर हत्या और हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी सुनवाई जिला जज अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रही थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी तीन सगे भाई धर्मेंद्र, रामेंद्र, राजीव, उनके पिता रामदयाल, हरीराम, उसके बेटे रावेंद्र (अधिवक्ता), सलीम उर्फ गब्बर को उम्रकैद की सजा सुनाई।