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एसबीआई खाताधारकों के लिए खुशखबरी: बैंक ने किया बड़ा बदलाव, दी ये विशेष सुविधा

Tue, 14 Aug 2018 01:56 PM IST
अमित अवस्थी, अमर उजाला, कानपुर

सार

- 50 हजार से अधिक कैश जमा करने पर बार-बार नहीं देना होगा पैन या फार्म 60
- थर्ड पार्टी द्वारा कैश जमा करने में बैंक का खाता ही पैन का करेगा काम
 
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डेमो पिक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने लाखों खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। अब 50 हजार से अधिक कैश जमा करने पर बार-बार पैन (स्थायी खाता संख्या) की कॉपी या विवरण नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसी खाताधारक के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति (थर्ड पार्टी) कैश जमा कर रहा है और उसका पैन नहीं है तो उसकी खाता संख्या को आधार मानकर कैश जमा कर लिया जाएगा।
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sbi
हालांकि इसके लिए उसका खाता एसबीआई की किसी भी शाखा में होना और खाताधारक का नो योर कस्टमर (केवाईसी) पूरा होना जरूरी है। इस संबंध में एसबीआई मुख्यालय ने बैंक शाखाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। शहर में एसबीआई के करीब 12 लाख से अधिक खाताधारक हैं।
 
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SBI
जुलाई के अंतिम सप्ताह में एसबीआई के एमडी रिटेल और डिजिटल बैंकिंग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मौजूदा समय में 50 हजार रुपये (एक दिन में) कैश जमा करने पर खाताधारक को अपने पैन की कॉपी बैंक में जमा करनी होती थी। पैन न होने पर फार्म 60 (एक प्रकार का घोषणा पत्र) जमा करना पड़ता था। इसके बाद ही कैश जमा किया जाता था।
 

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sbi
अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। अब पैन या फार्म 60 के बिना भी कैश जमा किया जा सकता है। हालांकि उसकी सभी केवाईसी पूरी होना जरूरी है। सूत्रों ने बताया कि यह देखने में आया कि तमाम लोग बैंक में 50 हजार से अधिक कैश जमा तो करने आते हैं लेकिन पैन साथ में नहीं लाते हैं या फिर उनके पास पैन होता नहीं है। इसके बाद फार्म 60 के  लिए भी संबंधित खाताधारक को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए नई व्यवस्था की गई है।
 
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थर्ड पार्टी कैश जमा करने के लिए खाता संख्या ही काफी    

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एसबीआई
थर्ड पार्टी कैश जमा करने के लिए खाता संख्या ही काफी    
सूत्रों ने बताया कि थर्ड पार्टी कैश जमा करने मामले में एसबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था में खाता ही पैन का काम करेगा। ऐसा होने से कैश लेनदेन करने वालों को आसानी होगी। पैन का नंबर भूल जाने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी दिन कैश जमा हो सकेगा।  
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