फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बेहमई कांड : किशोर न्याय बोर्ड में नहीं पहुंची आरोपी की पत्रावली, अब चार मार्च को होगी अगली सुनवाई

विज्ञापन
विज्ञापन
कानपुर देहात। किशोर न्याय बोर्ड में शुक्रवार को बेहमई कांड के एक आरोपी की पत्रावली नहीं पहुंचने से मामले की सुनवाई टल गई। अब अदालत ने सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथि नियत की है।
विज्ञापन

बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने 20 लोगों की हत्या कर दी थी। इस दौरान छह लोग घायल हो गए थे। मामले में गांव के राजाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में वादी समेत कई गवाहों की मौत हो चुकी है।
इसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। मामले में वर्ष 2015 में बचाव पक्ष ने अदालत में आरोपी विश्वनाथ के घटना के समय नाबालिग होने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
विज्ञापन

इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने 23 दिसंबर 2015 को आरोपी विश्वनाथ को अपचारी किशोर घोषित किया था। मामले में अदालत के पूर्व पीठासीन अधिकारी ने आदेश को प्राथमिकता पर रखते हुए आरोपी विश्वनाथ की पत्रावली मूल अभिलेख से अलग कर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई के लिए भेजने के आदेश दिए थे।
सहायक शासकीय अधिवक्ता शशि भूषण सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी विश्वनाथ की पत्रावली अलग होकर किशोर न्याय बोर्ड अभी नहीं पहुंच पाई है इस कारण शुक्रवार को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है।
अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथि नियत की है। इस दौरान अदालत में आरोपी विश्वनाथ व श्यामबाबू हाजिर रहे। आरोपी पोसा के बीमार होने के कारण उसे जेल से नहीं लाया जाता है। मामले में तीन आरोपी मान सिंह, रामरतन व विश्वनाथ उर्फ अशोक लंबे अर्से से फरार चल रहे हैं। इनका पुलिस पता नहीं लगा सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें