बांदा जिले में अनुसूचित जाति के युवक को गोली मारकर हत्या करने व उसके पिता को बट मारकर घायल करने के मामले में दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी डाॅ. विकास श्रीवास्तव प्रथम की अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास सुनाया। साथ ही, अन्य धाराओं में सजा सहित 46 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1-1 वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसकी समस्त धनराशि मृतक श्याम के वैध आश्रितों को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।
दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया। बबेरू थाना क्षेत्र के मझीवां गाव निवासी भूखन वर्मा पुत्र शिवमंगल वर्मा ने थाने में तहरीर देकर 30 अक्तूबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 29 अक्टूबर 2015 को समय रात्रि 10 बजे मोटरसाइकिल से बिसंडा थाना क्षेत्र के विसंडी गांव निवासी अरूण उर्फ राजा बाबू पांडे पुत्र सत्यनारायण व एक अन्य व्यक्ति जिसको वह पहचानता है, वहां आए। दोनों व्यक्ति पहले से उसके घर आते जाते थे। उसके लड़के श्याम (36) को घर के सामने बुलाया।