पेशेवर जमानतगीरों की मदद से जेल से रिहा होने वाले एक अभियुक्त व दो पेशेवर जमानतगीरों की जमानत अर्जी अपर जिला जज आठ पवन कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है। एडीजीसी सुशील कुमार पांडे ने बताया कि बकरमंडी निवासी इरफान पेशेवर जमानतगीरों के सहारे जेल से रिहा हुआ था।
उसके जमानती शैलेश ने 43 व अमर सिंह ने 40 अन्य मुकदमों में भी जमानतें ले रखी थीं। इरफान के खिलाफ कर्नलगंज थाने में विभिन्न धाराओं में सात मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दो पेशेवर जमानतगीर बिठूर के शिवदीनपुरवा निवासी महेश चंद्र ने 13, बिल्हौर के पिहानी निवासी रामसेवक ने 5 मुकदमों में जमानतें ली थीं। कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर तीनों की अर्जी खारिज कर दी।