संवाद न्यूज एजेंसी
कानपुर देहात। बिल्हौर क्षेत्र के गड़रानी में करीब तीन माह पहले वृद्ध मां की हत्या में जेल गए आरोपी पुत्र की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बिल्हौर क्षेत्र के गड़रानी गांव में 10 नवंबर 2024 को संदिग्ध परिस्थितियों में 65 वर्षीय शांति देवी की मौत हो गई थी। पति हुकुम लाल ने पुलिस में पत्नी शांति देवी के फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना देकर उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। इसी दौरान मृतका के भाई अरौल क्षेत्र के गिलवट अमीनाबाद निवासी राकेश बाबू को बहन की मौत हो जाने की जानकारी हुई।
उसने थाना बिल्हौर में संपत्ति के लिए बहन शांति देवी की हत्या करने का आरोप लगा मृतक बहन के पति हुकुम लाल ,दत्तक पुत्र शैलेंद्र व उसकी पत्नी रिचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में चोटें पाई गई थीं। इसपर पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज छह की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।