औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रहट का पुरवा में नौ वर्ष पहले ससुराल में जहर से एक विवाहिता की मृत्यु के मामले में लिखाए गए दहेज हत्या के मुकदमे में पति, सास, ससुर को दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी ने बताया कि उक्त मामला सदर कोतवाली क्षेत्र में वादी लल्ला सिंह निवासी आदमपुर (अजीतमल) ने दर्ज कराया। वादी ने लिखा कि पुत्री राधा की शादी पांच-छह वर्ष पहले ग्राम रहट का पुरवा निवासी सुनील कुमार पुत्र मंगल सिंह के साथ की थी। 13 जुलाई 2015 को राधा की ससुराल में जहर से मृत्यु हो गई। इस पर वादी ने दहेज हत्या का मामला पति सुनील कुमार, ससुर मंगल सिंह, सास कैलाशवती के विरुद्ध पंजीकृत कराया।