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Hamirpur: 2020 में मासूम को नदी में डुबोकर मारा, आरोपी को उम्रकैद...35 हजार का जुर्माना भी लगा

Sun, 19 Nov 2023 10:18 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर

सार

Hamirpur News: शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोषी रामप्रकाश के खिलाफ पूर्व में छेड़खानी का मामला विचाराधीन है। दिल्ली में दुष्कर्म का एक मामला विचाराधीन है। कहा कि दोषी ने सुनियोजित ढंग से घटना अंजाम दी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हमीरपुर जिले में घर के बाहर खेल रहे मासूम को नदी में डुबोकर मार डालने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने को भी कहा है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामबाबू अवस्थी व सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गांव निवासी पीड़ित पिता मंगल सिंह यादव ने पुलिस को सूचना दी थी कि 14 जनवरी 2020 को दोपहर करीब तीन बजे उसका पुत्र अवधेश यादव (07) अपने घर के सामने खेलते हुए लापता हो गया था।
खोजबीन करने पर दयाराम व भाई रामबाबू ने बताया कि अवधेश को रामप्रकाश राजपूत अपने साथ बेतवा नदी खाखी बाबा घाट की तरफ ले गया है। जब वे लोग खाखी बाबा घाट के नजदीक पहुंचे तो देखा कि उसके पुत्र काे वह नदी में डुबो रहा था। रामप्रकाश ने जैसे ही उन्हें देखा तो अवधेश को नदी में छोड़कर भाग गया। उसने गांव के लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला।

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दिल्ली में दुष्कर्म का एक मामला विचाराधीन है
पुलिस ने मामले में दोषी के खिलाफ हत्या व अपहरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मासूम की हत्या मामले में अदालत ने दोषी रामप्रकाश राजपूत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोषी रामप्रकाश के खिलाफ पूर्व में छेड़खानी का मामला विचाराधीन है। दिल्ली में दुष्कर्म का एक मामला विचाराधीन है। कहा कि दोषी ने सुनियोजित ढंग से घटना अंजाम दी।
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