तीन तलाक के खिलाफ अब आलिया सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आलिया के अनुसार 30 जनवरी 2017 को कानपुर के अशोक नगर स्थित उसके घर पर स्पीड पोस्ट से तलाकनामा मिला। इसमें अलग-अलग तारीखों में तीन तलाक होने की बात है। जबकि शादी के दो दिन बाद ही ससुराल वालों ने उसे भगा दिया था। आलिया कहती है तलाकनामा देकर वह फंस गया है।
नासिर का आरोप है कि बारात के दिन आलिया ने कहा कि, ‘वह 50 लाख की शादी कर रही है और तुम लोग बिल्कुल फकीर निकले।’ इसलिए बारात वाले दिन ही शाम साढ़े सात बजे पहला तलाक दे दिया था। आलिया का कहना है इलाहाबाद से विदाई के बाद नासिर उसे कानपुर के होटल लैंडमार्क ले गया था।
उसका कहना है कि अगर शाम साढ़े सात बजे तलाक दिया तो उसी रात लैंडमार्क होटल में वह उनके साथ क्यों रुके। ऐसे में बलात्कार का मामला भी बनता है। उनके पास होटल में रुकने के रिकॉर्ड हैं। अब वह इस पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगाएंगी। वहीं, तलाक नामा भेजने वाले नासिर ने इसकी कॉपी अपने विभागीय अफसरों और पुलिस को भी भेजी है।
शहरकाजी मौलाना आलम रजा नूरी ने कहा ‘अगर नासिर ने तीन तलाक दिया है। तलाकनामा भेजा है तो तलाक मान लिया जाएगा। उसने तलाक ए एहसन दिया है। यानी एक बार में एक तलाक दिया है। तीन तलाक के बीच में अंतराल है।’