कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र में पिछले महीने मादक पदार्थ चरस के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को जेल भेजा गया था। मामले में एक आरोपी की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार कटियार ने बताया कि भोगनीपुर थाना पुलिस ने 6 अक्टूबर को चेकिंग दौरान मुखबिर की सूचना पर मूसानगर से भोगनीपुर आते हुए मोटरसाइकिल सवार सजेती के रहने वाले मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद वकील को 320 ग्राम मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज उन्हें जेल भेज दिया था। मामले में आरोपी मोहम्मद शाहिद की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज पंचम दुर्गेश की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।