कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने ब्लॉक में संचालित स्कूलों का सत्यापन कर 10 जुलाई तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
बीएसए आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले में कोई भी स्कूल बिना मान्यता के न चले। साथ ही बच्चों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। कहा कि जनपद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए परिषदीय, जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत बिना मान्यता स्कूल चलाना प्रतिबंधित है।
कहा कि नियमों के अनुसार मान्यता के बिना कोई विद्यालय स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई संस्था बिना मान्यता स्कूल चलाती मिली तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 10 जुलाई 2026 तक सघन जांच कर आख्या देने को कहा गया है। बिना मान्यता स्कूल मिलने पर विधिक और विभागीय कार्रवाई करनी होगी। संबंधित अधिकारी प्रमाणित करेंगे कि उनके क्षेत्र में कोई बिना मान्यता स्कूल संचालित नहीं है। यदि बाद में निरीक्षण में ऐसा स्कूल मिला तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।