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मैनेजमेंट टीचर के खिलाफ चार्जशीट

Mon, 09 Jun 2014 05:32 AM IST
Kanpur
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कानपुर। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट (आईबीएम) के टीचर डॉ. सुधांशु पांड्या पर लगे छेड़छाड़ के आरोप सही पाए गए हैं। विवेचना के दौरान मिले सबूतों और पीड़ित छात्रा के बयानों के आधार पर कल्याणपुर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब पुलिस डॉ. पांड्या की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है लेकिन वह हाथ नहीं लग सके हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस सर्विलांस की भी मदद ले रही है।
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एक छात्रा ने डॉ. सुधांशु पांड्या पर शारीरिक छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और कल्याणपुर थाने में एफआईआर कराई थी। छात्रा का आरोप था कि 12 अप्रैल को डॉ. पांड्या ने परीक्षा में नंबर दिलवाने के नाम पर उसे अपने रूम पर बुलाया। कहा परीक्षा में नंबर नहीं मिलेंगे तो पूरा कॅरियर बेकार हो जाएगा। नंबर की आस में वह उनके रूम पर चली गई। आरोप है कि वहां प्रोफेसर ने दबोच लिया। कल्याणपुर पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर टीचर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354क, घ एवं 506 (शारीरिक छेड़छाड़, नाजुक अंग छूने, गाली-गलौच और धमकी देने) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामले की जांच गुरुदेव चौकी प्रभारी राम निरंजन को सौंपी गई थी। चौकी प्रभारी ने विवेचना के दौरान डॉ. पांड्या लगे आरोप सही पाए हैं। चौकी प्रभारी ने यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट विभाग के अन्य छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों और पीड़ित छात्रा के बयान दर्ज किए। धारा 164 केतहत छात्रा केकोर्ट में बयान कराए। इन सभी को आधार बनाकर डॉ. पांड्या के खिलाफ 28 मई को चार्जशीट लगा दी गई है। सीओ, एसपी और एसएसपी की सहमति के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। बताते चलें कि एमफिल छात्रा की शिकायत को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तवज्जो नहीं दी थी। इसके बाद पीड़ित छात्रा ने एसएसपी अजय कुमार मिश्रा से मिलकर कानूनी कार्रवाई की पहल की थी। इस मामले की शिकायत राज्यपाल, महिला आयोग और मुख्यमंत्री से भी की गई है।
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