अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। शिक्षक अभिभावक संघ के खाते से अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 1.95 लाख रुपये हड़प लेने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्कूल के आरोपी प्रधानाध्यापक और बैंक कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
गिरवां थाना क्षेत्र के मनीपुर गांव निवासी और गांव के जूनियर हाईस्कूल में गठित शिक्षक-अभिभावक संघ अध्यक्ष रामनरेश गुप्ता ने यहां सीजेएम न्यायालय में धारा 156(3) के तहत दी अर्जी में कहा था कि संघ का खाता कोआपरेटिव बैंक, बांदा (जिला पंचायत ब्रांच) में है, जो स्कूल के हेडमास्टर और अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होता है। अर्जी में कहा कि पिछले दिनों खाते में 1,95,270 रुपये जमा हुए थे।
आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार ने बैंक कर्मियों की सांठगांठ से उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 1.95 लाख रुपये निकाल लिए। उसने गिरवां थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। सुनवाई के बाद बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेेएम) खलीकुज्जमां ने गिरवां थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार और बैंक कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें।
प्रधानाध्यापक और बैंक कर्मियों पर एफआईआर के आदेश
शिक्षक अभिभावक संघ के खाते से 1.95 लाख निकाले
संघ अध्यक्ष की अर्जी पर सीजेएम ने दिए आदेश