14 आरोपियों की हो चुकी थीं मौतें
स्टे खारिज होने के बाद मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि यादव की अदालत में शुरू हुई। मामले में 14 आरोपियों की मौतें हो चुकी थीं, जबकि एक आरोपी मान सिंह फरार है। अदालत ने शेष आरोपी विजय बहादुर, प्रेमचंद्र, विजय नारायण, बतोले, मथुरा, धनीराम की पत्रावली को अलग कर सुनवाई शुरू कर दी थी।
अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा, 29-29 हजार का अर्थदंड
अदालत में कई तिथियों तक चली अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस के बाद अदालत ने मंगलवार को मामले के पांच आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया था। वहीं एक आरोपी मथुरा को दोषमुक्त करार दिया था। गुरुवार को अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 29-29 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।