कानपुर देहात। अकबरपुर के रनियां में जमीन के बैनामा में तथ्य छिपाकर स्टांप शुल्क चोरी की गई। हाईवे के करीब जमीन के नजदीक अकृषक गतिविधि मिली। डीएम की कोर्ट ने क्रेता पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अब कुल 5,53,390 रुपये व डेढ़ फीसदी साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
रनियां के कुंदनपुर निवासी सीमा ने 19 नवंबर 2025 को 0.1700 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। साधारण कृषि भूमि दर्शाकर बैनामा कराया गया। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने आठ जनवरी 2026 को स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें बैनामा वाली जमीन के करीब अकृषक गतिविधि पायी गई, यह जमीन हाईवे के करीब मिली। स्टांप शुल्क 5,13,390 रुपये कम अदा करने पर वाद दायर किया गया। सुनवाई डीएम की कोर्ट में हुई। नोटिस जारी होने पर क्रेता कोर्ट में उपस्थित हुए और कम अदा किया स्टांप शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बैनामा की छायाप्रति रोक कर दी। क्रेता पर 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा न करने पर वसूली की जाएगी।