निशक्त से रेप में बीस साल की कैद
फतेहपुर। नाबालिग निशक्त से दुराचार के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को बीस साल कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। मामला न्यायालय में चार वर्ष से विचाराधीन था।
घटना 23 अप्रैल 2015 को हथगाम थानाक्षेत्र के एक गांव में शाम साढ़े सात बजे घटित हुई। एक पैर से निशक्त 17 वर्षीय पीड़िता से रामाधार ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। घटना के दौरान पीड़िता के माता-पिता गेहूं काटने खेतों पर गए हुए थे। यह मामला अपर जिला जज मृदुला मिश्रा की अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी रामाधार को बीस वर्ष के सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की रकम से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अर्थदंड न भरने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।