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हत्या में उम्रकैद (महोबा)

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जनपद न्यायाधीश पीयूष चंद्र त्रिपाठी ने गुरुवार को सास की कुल्हाड़ी से हत्या किए जाने और बहू को घायल किए जाने के मामले में दोषी को उम्रकैद सुनाई।

साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दूसरा अभियुक्त नाबालिग होने पर उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।


20 फरवरी 2002 को कोतवाली कुलपहाड़ के रगौलिया बुर्जुग गांव निवासी चिरैया (60) अपनी बहू छैनवती के साथ खेत में चारा काटने गई थी। खेत में पास से लगे पेड़ से चिरैया पत्ते तोड़ रही थी।

तभी मानसिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ननवारा अपने एक साथी के साथ कुल्हाड़ी लेकर आ गया और पत्ते तोड़ने से मना करने लगा। चिरैया ने उसकी बात नहीं सुनी।

इससे नाराज होकर मानसिंह ने चिरैया पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बीचबचाव करने पहुंची उसकी बहू छैनवती पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे चिरैया की मौके पर ही मौत हो गई जबकि छैनवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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छैनवती के पति कल्लू ने घटना की रिपोर्ट मानसिंह सहित एक अज्ञात के खिलाफ कोतवाली कुलपहाड़ में ािपोर्ट दर्ज कराई। मानसिंह ने गिरफ्तारी के बाद अज्ञात का नाम चंद्रशेखर बताया।
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जो नाबालिग था। इस मुकदमे की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

हत्या में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद
अदालत ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया
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