- कोर्ट ने दोषी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडे ने तीन साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।
बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी ने 24 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि वह रात के समय अपने घर के बाहर बने बाथरूम करने के लिए गई थी, तभी घात लगाकर बैठे गांव के नितिन ने उसे दबोच लिया। उसका मुंह बंद कर उसे पास बने सामुदायिक केंद्र में खींच ले गए, जहां उसने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।
उसके परिवार के लोग खोजते हुए मौके पहुंचे तब वह वहां से मुक्त हो पाई। बाद में नितिन धमकी देते हुए भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने नितिन के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने नितिन को दोषी पाया और उसे बीस साल की सजा सुनाई।