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Kanpur News: दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 17 Oct 2026 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई एडीजे-13 की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने बचाव और अभियोजन की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया। उसे 20 साल की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड लगाया है।
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भोगनीपुर के एक गांव के रहने वाली महिला ने 10 दिसंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि रनियां की मड़ैया निवासी राजबहादुर उर्फ गोले ने उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। बेटे की आपबीती बताने पर उसे घटना की जानकारी हुई। शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की। साथ ही विवेचना करते हुए नौ फरवरी 2021 को राजबहादुर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। इस मामले की शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष ने अपने अपने तर्क दिए। न्यायाधीश ने साक्ष्य व गवाह के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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