कानपुर देहात। घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को अदालत ने दस साल के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना चार वर्ष पहले हुई थी।
घाटमपुर क्षेत्र के एक गांव से 14 फरवरी 2014 को एक किशोरी शौच के लिए जाने की बात कहकर घर से निकली थी, इसके बाद वह लापता हो गई। मामले में किशोरी के पिता ने गजनेर थाना क्षेत्र के जसवापुर गांव के सरताज पर पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम अजय कुमार शाही की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त सरताज को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए दस वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।