कानपुर देहात। रसूलाबाद के जवेड़ी पहाड़ीपुर गांव में पांच वर्ष पूर्व एक किसान की हत्या के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जवेड़ी पहाड़ीपुर गांव में खेत की मेड़ जोतने के विवाद में 8 जुलाई 2014 को छोटेलाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मामले में छोटेलाल के भतीजे लालजीत ने गांव के ही जसवंत, भाई राजकुमार, अहिबरन सिंह व संजय सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई जज सुभाष चंद्र की कोर्ट में चल रही थी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी करन सिंह, अमर सिंह व कुमारी पारुल ने अदालत में गवाही दी।
वहीं विवेचक ने आरोप पत्र में उल्लेख किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही से आला कत्ल फावड़ा, कुल्हाड़ी व फरसा बरामद किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।