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दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा

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कानपुर देहात। जिला जज के न्यायालय में चल रहे दहेज हत्या के मामले में आरोपी का दोष सिद्ध होने पर दस साल का कठोर कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव पोरवाल ने बताया कि बरौर थाना क्षेत्र के बेड़ामऊ गांव निवासी दरोगा सिंह ने 31 अगस्त 2015 को अपने दामाद तहसीलदार के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने मुकदमे में लिखाया था कि पुत्री संपत देवी की शादी 18 जुलाई 2013 को राजपुर थाना क्षेत्र के गढ पैलावर डेरा निवासी तहसीलदार के साथ की थी। शादी के बाद से ही दामाद उसकी पुत्री को सोने की चेन, अंगूठी की मांग कर प्रताड़ित करने लगा। प्रताड़ना से तंग आकर वह मायके में रहने लगी। 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन उसका दामाद घर पर आया था। दो दिन रुकने के दौरान उसने पुत्री के साथ मारपीट की और जबरन जहर खिलाकर हत्या कर दी। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज सुभाष चंद्र ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस साल का कठोर कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं जुर्माना न अदा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा
- ससुराल में दो दिन रुकने के दौरान पत्नी को खिलाया था जहर
- दहेज की मांग को लेकर पत्नी को करता था प्रताड़ित
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