अमर उजाला ब्यूरो
कानपुर देहात। झींझक के ओमनगर में आठ साल पहले हुई परचून दुकानदार की हत्या के मामले में अदालत ने दंपति समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्यारों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार झींझक नगर के ओमनगर निवासी सुनील गुप्ता उर्फ कल्लू गुप्ता मकान में ही परचून की दुकान किए था। 16 जुलाई 2011 की शाम को वह पास में खाली पड़े प्लाट में भैंस चरा रहा था। इस दौरान गांधी नगर मोहल्ले की सुषमा दुबे से उसका विवाद हो गया था। इसके बाद सुनील दुकान जाकर बैठ गया। आरोप है कि कुछ देर बाद सुषमा, पति संजय दुबेे उर्फ संजू व साथी विजय कुमार दीक्षित के साथ बाइक से दुकान पहुंची और गाली गलौच कर सुनील को गोली मार दी।
हमलावर बाइक छोड़कर भग निकले। घायल सुनील को सीएचसी ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पिता शिवशंकर गुप्ता निवासी गांव किशौरा थाना मंगलपुर ने तीनों हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंचम बाबू प्रसाद की अदालत में चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दंपति समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार देकर फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को तीनों हत्यारों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
हत्या में दंपति समेत तीन को उम्रकैद
आठ साल पहले झींझक के ओमनगर में हुई थी वारदात
क्रासर
मृतक के पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा