अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। न्यायालय ने दूध, तेल और हल्दी में मिलावट करने वाले पांच व्यापारियों पर 95 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि एक माह में जमा न करने पर आरसी जारी होगी।
बिसंडा थाना क्षेत्र के कोर्रही गांव में सरसों के तेल में मिलावट पर व्यापारी मातादीन पुत्र महादेव साहू पर कोर्ट ने 35 हजार रुपये जुर्माना किया है। जमरेही (खुरहंड) गांव निवासी दूधिया रामदेव यादव पुत्र देवनारायण द्वारा बेचे जा रहे दूध में मिलावट पाए जाने पर 20 हजार रुपये, बबेरू के पुरानी तहसील निवासी हल्दी विक्रेता राजकुमार पुत्र रामबाबू पर 15 हजार, अतर्रा के महुटा गांव निवासी दूधिया मुन्ना पुत्र शिवलोचन पर 10 हजार, आम बाग अतर्रा चुंगी में आशुतोष गुप्ता पुत्र ब्रजमोहन गुप्ता की डेयरी पर 15 हजार रुपये जुर्माना किया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सौरभ उत्तम व नागेश कुमार ने बताया कि समय से जुर्माना अदा न करने पर राजस्व की तरह वसूली कराई जाएगी।