महोबा। युवती को नौकरी लगवाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोषी को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
थाना पनवाड़ी के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी गांव के ही कपिल से फोन पर बात होती थी। तीन अगस्त 2021 को कपिल ने उसे फोन कर बुलाया। कहा कि उसके साथ नौकरी करने अहमदाबाद चलो। वहीं पर दोनों लोग शादी कर लेंगे और रुपये कमाएंगे। इसके बाद कपिल उसे उरई ले गया।
पांच अगस्त को दोनों अहमदाबाद पहुंचे। जहां वह अपने मित्र के कमरे में ले गया और शारीरिक शोषण करने लगा। तब युवती ने परिजनों को फोन पर सूचना दी। 19 अगस्त की शाम कपिल उसे उरई लाया और शादी करने का दबाव बनाते हुए धमकाया। किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कपिल के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सर्वाेत्तमा नगेश शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर कपिल राजपूत को 12 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।