अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। बालिका के साथ दुराचार के प्रयास में आरोपी को अदालत ने 15 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माने की रकम पीड़ित बालिका को दी जाएगी।
जसपुरा थाना क्षेत्र में बालिका के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के मुताबिक पहली सितंबर 2015 को शाम करीब चार बजे उसकी 10 वर्षीय भतीजी घर के पास खेल रही थी।
उसी बीच पड़ोसी पुष्पेंद्र सिंह पुत्र मुनेश सिंह उसे जबरन उठा ले गया और नजदीक पशु बांधने वाले स्थान में उसके हाथ-पैर बांधकर दुराचार की कोशिश की। छूटकर भागी भतीजी ने घर आकर जानकारी दी। पुलिस ने धारा 376 (1) आईपीसी और धारा 3/4 पास्को एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की। उप निरीक्षक महेश सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल मेें है। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवभूषण वर्मा व अभियुक्त के अधिवक्ता ने छह गवाह पेश किए।
मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीपीएन सिंह ने इस केस का फैसला सुनाते हुए आरोपी पुष्पेंद्र सिंह को दोनों ही धाराओं में 15-15 साल की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 342 आईपीसी में एक साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक माह जेल में और रहना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
- अदालत ने सुनाई सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया