कानपुर देहात। घाटमपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर झबैया में जहरीली शराब पीने से किसान की मौत के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
एडीजीसी ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के अकबरपुर झबैया निवासी बलराम सिंह ने 24 अक्तूबर 2015 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाते हुए बताया था कि जिला पंचायत क्षेत्र गिरसी के चुनाव में प्रत्याशी धरमपाल ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने पक्ष में वोट देने का प्रलोभन देते पिता फूल सिंह को 17 अक्तूबर को शराब की कुछ बोतल देकर चले गए। दूसरे दिन पिता ने वही शराब पी। जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कानपुर में भर्ती कराया, लेकिन जहरीली शराब के प्रभाव से पिता की दो दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई।
पुलिस ने धरमपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करते हुए आरोप पत्र अदालत में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी धरमपाल को दोष सिद्ध कर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।