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Kannauj News: उपकरण चोरी में दो को तीन साल की सजा

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कन्नौज। विद्युत उपकरण चोरी के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले की रिपोर्ट थाना ठठिया पुलिस ने वर्ष 2020 में दर्ज की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी विद्युत उपकरण चोरी कर बिक्री कर देते थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व गवाहों के बयानों को सुना। उसके आधार पर थाना तिर्वा के मकरंदनगर निवासी अरविंद, जनपद व थाना मैनपुरी के लखानी मील कालोनी खरपरी गत्ते वाली गली निवासी अज्जू उर्फ आदेश को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं थाना ठठिया के करसाह गांव निवासी आरोपी रामू, रोहन, जीतू व योगेश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। दोषियों को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
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