कन्नौज। कोर्ट ने लूटपाट की घटना के 12 वर्ष बाद आराेपियों को दोषी मानते हुए शुक्रवार को साढ़े तीन-तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना ठठिया के बहसुइया गांव निवासी भावना तिवारी के गले से 14 मार्च 2013 को सोने की चेन लूट हुई थी। इसकी रिपोर्ट तत्कालीन थानाध्यक्ष सुदीप मिश्रा ने 21 मार्च 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक जगदीश सिंह द्वारा की गई। पुलिस ने लूटी चेन के साथ औरैया जिले के थाना दिबियापुर के शांतीनगर निवासी सलमान व नीरज कुमार को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा था।
विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपियाें को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। उन्होंने दोषियों को साढ़े तीन-तीन साल की कैद व पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।