फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kannauj News: किशोरी का अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म में दो को 21 वर्ष की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
कन्नौज। किशोरी का अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म में दो दाेषियों को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) में 21- 21 वर्ष की सजा सुनाई। किशोरी का अपहरण करने में मां व एक अन्य दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई। चारों दोषियों पर कोर्ट ने 92 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी वृद्ध ने गांव के ही नीरज के खिलाफ सात नवंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 15 वर्ष की पौत्री कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी और वापस नहीं आई। नीरज अपने साथ लेकर चला गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने कोर्ट में बयान देकर बताया कि उसके पिता दिल्ली में रहते हैं। मां को शक हो गया कि पिता ने दूसरी शादी कर ली। ऐसे में वह मायके में रहने लगी।
वह अपने दादी-बाबा के पास रहकर पढ़ाई करती थी। गांव का नीरज व औरैया थाना बेला गांव ककरईया निवासी पुष्पेंद्र स्कूल जाते समय रास्ते में मिले। मां के बुलाने की बात बताई। मौके पर पहुंची तो मां ने कार में बैठा लिया। नीरज व पुष्पेंद्र ने उसके साथ जलालाबाद में सामूहिक दुष्कर्म किया। उस समय मां भी वहां मौजूद थी। 18 नवंबर तक इन लोगों ने उसको नशे में रखकर कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद यह लोग कार से दिल्ली लेकर गए। वहां बताया कि नीरज से तुम्हारी शादी कर दी गई है। बयान के आधार पर पुलिस ने नीरज, पुष्पेंद्र, मां व थाना सौरिख गांव कांकरपुर निवासी अखिलेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें