छिबरामऊ। वाणिज्य कर अधिकारी ने पुरानी गल्ला मंडी में मंगलवार केा व्यापारियों के साथ बैठक की। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विभिन्न लाभों से अवगत कराना था। बैठक में यह विशेष रूप से बताया गया कि पंजीकृत व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का एक प्रमुख आकर्षण यह है कि व्यापारियों को इसके लिए कोई प्रीमियम अदा नहीं करना पड़ेगा।
जीएसटी के एसटीओ अशोक कुमार मिश्रा ने बैठक में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के माध्यम से पंजीकृत व्यापारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी से संबंधित किसी भी कार्य के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रक्रियाएं ऑनलाइन और सुगम बना दी गई हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है और व्यापारी स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। शून्य से पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, शून्य खरीद बिक्री से संबंधित रिटर्न को एसएमएस के माध्यम से दाखिल करने की भी व्यवस्था है, जिससे व्यापारियों का समय बचता है।
जीएसटी पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज
जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, आधार कार्ड अथवा डिजिटल सिग्नेचर, और पहचान प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण प्रपत्र शामिल हैं। इन दस्तावेजों के साथ व्यापारी आसानी से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता लालू, किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, अजय भान, पिंटू गुप्ता, प्रभाकर गुप्ता, रामू गुप्ता, प्रियांशु गुप्ता, नीरज गुप्ता, सत्यनारायण वर्मा, मोहम्मद इमरान आदि मौजूद रहे।