कन्नौज। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होने के कारण गुरुवार को करदाताओं में हलचल तेज रही। डेडलाइन समाप्त होने में अब केवल कुछ घंटे शेष हैं, ऐसे में ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट केशव मिश्रा ने बताया कि वेतनभोगी, पेंशनभोगी और सामान्य श्रेणी के करदाताओं के लिए शुक्रवार को अंतिम तिथि है। समय सीमा बीतने के बाद विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर आयकर अधिनियम के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है। वार्षिक आय पांच लाख तक होने पर एक हजार रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक आय होने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। उन्होंने बताया कि बिना ऑडिट वाले कारोबारी और पेशेवर करदाताओं को 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलेगी। करदाताओं को अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों और पोर्टल पर बढ़ते दबाव से बचने के लिए जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल कर ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर लेनी चाहिए।