कन्नौज। आठ वर्ष पहले खेत पर फसल की रखवाली कर रही किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायाधीश अलका यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देकर तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के जयकरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया कि 16 मई 20217 को 15 वर्ष की पुत्री खेत में फसल की रखवाली करने के लिए गई थी। गांव का जयकरन पास के खेत मेंं बकरी चरा रहा था। दोपहर दो बजे जयकरन ने पुत्री को पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। पुत्री ने घर आकर पूरे मामले की जानकारी दी।
विवेचक ने जयकरन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर जयकरन को दोषी करार कर तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।