कन्नौज। पांच साल पहले एक मुकदमे में गवाही देने से एक दिन पहले तीन लोगों ने पत्नी के साथ खेत पर जाते समय किसान की दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। हमलावरों ने किसान पर 23 वार किए थे। गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर सभी दोषियों को उम्रकैद व 23-23 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वसूली जाने वाली धनराशि में पीड़िता को 35 हजार रुपये देने के आदेश दिए। वहीं, कोर्ट को जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल के अनुसार थाना सौरिख के अरुहो निवासी गुड्डी देवी पत्नी नरेंद्र कठेरिया ने बताया कि गांव के रजनेश, प्रेमचंद्र एक मामले में आरोपी थे। आठ सितंबर 2015 को कचहरी में इस मामले की गवाही होनी थी। इसमें पति गवाह थे। आरोपियों ने कोर्ट में गवाही देने से मना किया। पति के न मानने पर वह रंजिश मान गए। सात सितंबर 2015 को नरेंद्र कठेरिया पत्नी गुड्डी के साथ बाइक से धान के खेत में जा रहे थे। रास्ते में नित्य क्रिया के लिए रुकने पर आरोपी रजनेश, प्रेमचंद्र और सुरेंद्र ने पकड़ कर अभद्रता शुरू कर दी। विरोध पर पत्नी के सामने नरेंद्र कठेरिया पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपियों ने नरेंद्र कठेरिया का सिर धड़ से अलग कर दिया था। पत्नी के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। महिला ने इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट सत्येंद्र कुमार बाजपेयी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों दोषियों को उम्रकैद व 23-23 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट को जुर्माना न देने पर सभी दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।