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Kannauj News: सूखा और गीला कूड़ा अलग न देने पालिका लगाएगी जुर्माना

Tue, 19 May 2026 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
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छिबरामऊ। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गीले कूड़े को फिंकवाने के लिए पालिका को भुगतान करना होगा। साथ ही दुकानदारों को भी सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग देना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ पालिका जुर्माने की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
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सोमवार को सॉलिड वेट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) को लेकर चेयरमैन मनोज दुबे व ईओ सुनील कुमार सिंह ने नगर के व्यापारियों के साथ बैठक की। ईओ ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम बताते हुए कहा कि घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जैविक (रसोई का कचरा, सड़ा हुआ खाना, पत्तियां), रिसाइकिल योग्य कूड़ा (प्लास्टिक, कांच, धातु और कागज), घरेलू खतरनाक कूड़ा (दवायें, बैटरी, इलेक्ट्रानिक कचरा), अन्य कूड़ा (धूल, मिट्टी, निर्माण कार्य का मलबा) पालिका की कूड़ा गाड़ियों में अलग अलग देना होगा। साथ ही होटल, गेस्ट हाउसों से निकलने वाले गीले कूड़े को पालिका तभी लेगी, जब इसका भुगतान किया जाएगा। इनके संचालकों को किसी भी आयोजन से तीन दिन पहले ही पालिका प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी।
बैठक में जेई रविराज कौशल, भाजपा नेता रामानंद वर्मा, नरेश वर्मा, दिलीप गुप्ता, अतुल वर्मा, उमेश राठौर, राहुल शर्मा, भास्कर चतुर्वेदी, सत्यनारायन वर्मा, विनीत वर्मा उर्फ सिम्पल, गौरव गोयल, कुलदीप वर्मा, आनंद गुप्ता, सुभाष वर्मा उर्फ गुड्डू समेत कई व्यापारी मौजूद रहे।
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अतिक्रमण मुद्दे पर भी हुई चर्चा, 20 हजार तक लगेगा जुर्माना

ईओ ने बताया कि जाम की समस्या से निजात के लिए शीघ्र ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। दुकानों के बाहर केवल चार फीट की टिन ही डाल सकेंगे, जिसमें जमीन से पिलर नहीं लगा सकेंगे। नाली पर फोल्डिंग सीढ़ी ही रखी जा सकेगी, उसे दुकान बंद करते समय खुद ही हटाना होगा, ताकि सुबह सफाई में दिक्कत न हो। अभियान के बाद दोबारा अतिक्रमण करने पर पहली बार में नोटिस और पांच हजार, दूसरी बार में नोटिस और दस हजार रुपये एवं तीसरी बार में 20 हजार रुपये जुर्माना और चालान की कार्रवाई की जाएगी।
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