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सिपाही हत्याकांड : मुनुआं और पत्नी गैंगस्टर में सजा

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कन्नौज। विशुनगढ़ थाने के सिपाही सचिन राठी की हत्या करने वाले कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआं व उसकी पत्नी श्यामा देवी को गैंगस्टर एक्ट में गुरुवार को सजा सुनाई गई है। दोनों सिपाही हत्याकांड के बाद से जेल में बंद हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुनुआं को सात साल तो पत्नी को पांच साल कैद की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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विशुनगढ़ की तत्कालीन थानाध्यक्ष पारुल चौधरी ने गांव धरनीधरपुर नगरिया निवासी अशोक यादव उर्फ मुनुआं, पत्नी श्यामा देवी के खिलाफ 14 फरवरी 2024 को गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि मुनुआं पत्नी श्यामा देवी के साथ मिलकर संगठित गिरोह चलाता है। तत्कालीन छिबरामऊ कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह, विशुनगढ़ थाने के सिपाही सचिन राठी व नीरज के साथ 25 दिसंबर 2023 को मादक पदार्थ के मुकदमे में मुनुआं के घर पर कुर्की नोटिस चस्पा करने के संबंध में दबिश दी थी।
पुलिस को देखकर मुनुआं ने पत्नी श्यामा के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। जांघ में गोली लगने से सिपाही सचिन राठी घायल हो गया था और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। विवेचक ने आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाह व साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मुनुआं व पत्नी श्यामा देवी को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
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