कन्नौज। जानलेवा हमला करने में दोषी दो भाइयों को अपर जिला जज हरेंद्रनाथ ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दाेनों भाई राजन व गौरव को दोषी करार देकर साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषी भाइयों को बतौर अर्थदंड 11 हजार रुपये जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों भाइयों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए हैं।
कोतवाली छिबरामऊ के गांव सिकंदरपुर निवासी नवलकांत ने परिवार के घनश्याम व पुत्र गौरव, राजन, पत्नी धनदेवी के खिलाफ तीन जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि रंजिश में इन लोगों ने सरिया से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी देकर दुकान में आग लगाने का प्रयास किया। विवेचक ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। कोर्ट ने धनदेवी की फाइल अलग कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान घनश्याम की मौत हो गई।