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जरा सी चूक में खारिज हो सकता है नामांकन

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neta ji
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लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की तैयारियां चल रही हैं। इस बार आयोग ने नामांकन पत्र 26 क में छह बदलाव किए हैं। इसमें जरा सी चूक प्रत्याशी का नामांकन खारिज करा सकती है। प्रत्याशी को पांच साल की वार्षिक आय, चल अचल संपत्ति का विवरण देना होगा।
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 चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकार्ड को सार्वजनिक किए जाने के नियम में बदलाव किया है। पहले प्रत्याशी नामांकन फार्म में इसकी जानकारी देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। प्रत्याशी को नामांकन कराने के बाद तीन बार विज्ञापन छपवाकर आपराधिक रिकार्ड सार्वजनिक करना होगा। यदि प्रत्याशी मान्यता प्राप्त दल का है तो उसे इसकी जानकारी पार्टी को देनी होगी। प्रत्याशी को अपने रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को भी इसकी जानकारी शपथ पत्र के साथ देनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर पर्चा निरस्त होने की संभावना रहेगी। नामांकन नौ अप्रैल तक होंगे। नामांकन पत्रों की जांच 10 अप्रैल को होगी। नाम वापसी 12 अप्रैल को, मतदान 29 अप्रैल और मतगणना 23 मई को होगी।
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ये हुए बदलाव
- पांच सालों के वार्षिक आय का विवरण।
- यदि विदेश में अचल संपत्ति है तो उसका संपूर्ण विवरण।
- चल-अचल संपत्ति कहां है, बैंक खाते में रकम का विवरण।
- प्रत्याशी, प्रत्याशी की पत्नी, संबंधित आश्रितों की चल अचल संपत्ति की जानकारी।
- यदि प्रत्याशी ने जीएसटी दी है तो जीएसटी नंबर और बिल का विवरण देना होगा।
- पैनकार्ड का विवरण। यदि नहीं है तो इसका कारण भी प्रत्याशी को बताना होगा।
- फार्म के प्रारूप 26 के सभी कालम में विवरण भरना जरूरी होगा।
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी को पार्टी का बी फार्म देना होगा।
- प्रत्याशी का वोटर कार्ड।
- प्रस्तावकों के नाम की सत्यापित मतदाता सूची।
- प्रत्याशी को सत्यापित मतदाता सूची उपलब्ध करानी होगी।
- तहसील, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, बिजली विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- जमानत राशि का चालान।
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