कन्नौज। जिले में भी एक जून अनलॉक होने जा रहा है। पांच दिन दुकानें व प्रतिष्ठान तय शर्तों के अनुसार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे। इसके बाद कोरोना कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। हफ्ते में दो दिन शनिवार व रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दिन वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य होगा।
जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि एक जून से नए प्रतिबंधों के साथ कोविड-19 नियमों को लागू कराया जाएगा। सभी के सहयोग से इसे आसानी से किया जा सकता है। लापरवाही हुई तो कोरोना का प्रकोप दुबारा अपनी दस्तक दे सकता है। इसलिए मॉस्क व दो गज की दूरी का पालन हर जगह हर दिन किया जाना है।
उन्होंने बताया कि सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें, प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति होगी। शनिवार व रविवार बंद रहेगा। फ्रंट लाइन कार्यालय पूरे खुले रहेंगे। बाकी में पचास प्रतिशत उपस्थिति रोस्टर के अनुसार होगी। हर औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य होगा। घनी आबादी की सब्जी मंडिया खुले स्थान पर एसडीएम व सीओ की अनुमति से खुलेंगी। स्कूल कालेज व शिक्षण संस्थान शिक्षण के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक व उच्च शिक्षा संस्थाएं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभाग के अनुसार रहेगी।
रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी की अनुमति होगी। हाईवे एवं एक्सप्रेस वे के किनारे के ढाबे व ठेले, खोमचे खुलेंगे। इन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। ट्रांसपोर्ट कंपनियां खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थलों पर पांच लोगो की अनुमति रहेगी। बस में स्टैंडिंग की अनुमति नहीं। चालक, परिचालक व यात्रियों को मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा। बस को सैनिटाइज किया जाएगा। दोपहिया पर केवल दो लोग चल सकेंगे। आटो में चालक के साथ केवल दो यात्री। बैटरी ई रिक्शा में चालक सहित तीन लोग सफर कर सकेंगे। चार पहिया में चार लोगों की अनुमति है। अंडा, मांस, मछली की दुकानों पर सफाई, सैनिटाइजर का प्रयोग होगा, इन्हें बंद जगह में बेचने की अनुमति रहेगी, खुले में कोई बिक्री नहीं कर सकेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि गेहूं खरीद केंद्र, राशन की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कृषि उत्पाद से संबंध दुकानें खुली रहेंगी। बिजली दफ्तर व बिल काउंटर खुले रहेंगे। कोचिंग, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब, शापिंग माल पूरी तरह बंद रहेंगे। शादी जैसे आयोजन बंद व खुले में हो सकेंगे इनमें 25 लोग एक समय पर रह सकेंगे। अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इन सभी जगह भी मॉस्क व दो गज दूरी का पालन जरूरी होगा।