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शराब दुकानों की लाइसेंस फीस महंगी, अब ऑनलाइन होगी जमा

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शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर कागजी कोरम पूरा करते आबकारी विभाग के अधिकारी। - फोटो : KANNAUJ
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कन्नौज। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। नई आबकारी नीति के तहत कई बदलाव किए गए हैं। शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस में 10 से 20 फीसदी की वृद्धि की गई है। लाइसेंस शुल्क अब ऑनलाइन जमा करना होगा। चेक या ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक ठेकेदार को दो से अधिक दुकानें नहीं दी जाएंगी।
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हर वर्ष की तुलना में शराब की अधिक बिक्री को देखते हुए ठेका लेने वाले को पहले से अधिक लाइसेंस शुल्क चुकाना होगा। देसी, विदेशी व बीयर की दुकानों को लेने के लिए 10 से 20 फीसदी अधिक शुल्क चुकाना होगा। जिले में 34 बीयर, 149 देसी व 44 अंग्रेजी शराब की दुकानों के अलावा तीन मॉडल शॉप हैं। इन सभी पर अलग-अलग लाइसेंस फीस ली जाएगी। आवेदक लाइसेंस शुल्क को जमा करने के लिए नेट बैंकिंग का प्रयोग करेंगे। अन्य माध्यम से भुगतान नहीं जमा किया जाएगा।
जिला आबकारी अधिकारी नंद किशोर सचान ने बताया कि अगर किसी आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा नहीं है तो वह किसी अन्य के खाते से नेट बैंकिंग के माध्यम से लाइसेंस शुल्क को जमा कर सकता है। यही प्रक्रिया अब शराब के उठान में भी अपनाई जाएगी। आवेदक को दो से अधिक शराब दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। वह दुकानें लेने के लिए आवेदन तो अधिक कर सकता है, उसे दो से अधिक दुकानें नहीं मिलेंगी।
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पहले से ही कई दुकानें चलाने वाले ठेकेदारों को दुकानें एक शर्त पर मिलेंगी कि वह दुकानों का रिन्यूवल कराएंगे। नई कोई भी दुकान आवेदक को नहीं दी जाएगी। जिले में कई दुकानों का लाइसेंस लक्ष्य से कम शराब की बिक्री करने पर छिन सकता है। जिन्होंने कोटे से अधिक शराब बेची है, उनकी दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा। अभी दो माह से अधिक समय बाकी होने से तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सी दुकान का नवीनीकरण होगा और कौन सी ठेकेदार से चली जाएगी।
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