छिबरामऊ। तहसील सभागार में चल रहे एसआईआर और फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया पर बीएलओ तथा सुपरवाइजरों के लिए आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला का समापन किया। इसमें एसडीएम एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 और एसआईआर के लिए आवश्यक साक्ष्य अलग-अलग हैं। उन्होंने विस्तार से दोनों प्रक्रियाओं की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एसआईआर नोटिस के संबंध में मूल निवासी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, खतौनी, घरौनी, जाति प्रमाण पत्र और वर्ष 2003 का पुराना डेटा जैसे साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि छह फरवरी निर्धारित है। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक अनमैपिंग वाले 50 प्रतिशत मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 40 प्रतिशत मतदाताओं ने अभी तक अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। इन सभी मतदाताओं को एक सप्ताह के भीतर अपने आवश्यक कागजात जमा कराने का निर्देश दिया गया है। बताया कि जो नए मतदाता फॉर्म-6 भर रहे हैं, यदि उनकी एसआईआर से मैपिंग हो जाती है, तो उन्हें किसी अतिरिक्त प्रपत्र को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। विधानसभा क्षेत्र के 12 केंद्रों पर 37 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) द्वारा नोटिस पर सुनवाई का कार्य जारी रहा।
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