डीएम ने राजमार्गों से पांच सौ मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोलने का नोटिस जारी किया है। दुकानें हटाने के लिए जिलाधिकारी ने 31 जनवरी तक चौहद्दी देकर, एक अप्रैल से हाईवे से पांच सौ मीटर दूर दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2016 को आदेश जारी कर कहा था कि राष्ट्रीय व राजमार्गों पर संचालित अंग्रेजी शराब, देशी शराब व बीयर, माडल शाप की दुकानें संचालित होने पर वाहन चालक शराब पीकर मार्गों पर दुर्घटनाएं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुकानें आधा किलोमीटर दूर पहुंचाई जाएंगी।
जिला आबकारी अधिकारी सदानंद चौरसिया ने बताया कि जिले में 149 देशी शराब की दुकानें, 44 अंग्रेजी शराब की दुकानें, 34 बीयर, तीन माडल शाप, एक बीयर बार संचालित है। जिसमें 44 देशी शराब, 28 अंग्रेजी शराब, 34 बीयर व 2 माडल शाप व एक बीयरबार हाईवे व राजमार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये दुकानें राजमार्ग एनएच-234 कन्नौज से उमर्दा, एनएच -91 मित्रसेनपुर से प्रेमपुर, गुरसहायगंज-फतेहगढ़ मार्ग, एसएच-31 बिलग्राम-पनवारी मार्ग पर दुकानें हटाई जाएंगी।
दुकानें हटाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। सभी शराब कारोबारियों को नोटिस भेजकर 31 जनवरी 2017 तक अपनी दुकानों की चौहद्दी देकर, एक अप्रैल से दुकानें संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
वहीं, शराब कारोबारी देवानंद तिवारी, रामगोपाल जायसवाल, शिवकुमार द्विवेदी, रामजी मिश्रा, लालाराम गुप्ता,संदीप चतुर्वेदी आदि का कहना है कि दुकानें हटाने से उनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इन दुकानों को हटाने का आदेश रिन्वूयल कराने से पहले आता तो तमाम दुकानें लोग छोड़ देते।