कन्नौज। अपर जिला जज पंचम अजय कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने दो साल पहले हुई हत्या में सात आरोपियों को दोषी पाया है। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। 18 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।
शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि थाना तालग्राम के गढ़िया सकरानी निवासी सत्येंद्र सिंह की पड़ोसी गजेंद्र सिंह से रंजिश चल रही थी। उसने खेत में खरबूजे की खेती करवाई थी। 22 मई 2016 को सत्येंद्र सिंह का भाई राघवेंद्र सिंह सुबह साढ़े सात बजे खेत की रखवाली करने जा रहा था। रास्ते में गजेंद्र सिंह, गोपू, रजनू, कुसुम लता, अशोक, इकबाल बहादुर और संजय ने रंजिश में उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद अभद्रता करने लगे। विरोध पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। गांव के लोगों के आने पर तमंचे से फायरिंग कर दी। इससे लोग डर गए। शोर सुनकर परिजन दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। अस्पताल ले जाते समय घायल राघवेंद्र की मौत हो गई।
भाई सत्येंद्र सिंह ने सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। शनिवार को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या का दोषी पाया है।