कन्नौज। जीप में सवारियों को बैठाने को लेकर हुए विवाद में जीप चालक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने चार को 10-10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई। 44 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला गुरसहायगंज कोतवाली के समधन कस्बा का है। 14 साल पहले 19 जून 2010 को चार लोगों ने जीप चालक पर चाकू से हमला किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि समधन कस्बा के गर्दाबाद निवासी जहीरुद्दीन ने 19 जून 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था।
कि उनका छोटा भाई जफरुद्दीन जीप चालक था। गुरसहायगंज से सवारियां भरकर कमालगंज तक जाने के दौरान बैठने को लेकर हुए विवाद के दौरान सलीम व अलीम, मजरुल व आसिफ ने पेट में चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। मामले में पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई।