कन्नौज। डकैती के दौरान चोट पहुंचाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने शनिवार को दो आरोपियों को दाेषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व 16-16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले की प्राथमिकी थाना इंदरगढ़ में वर्ष 2023 में दर्ज की गई। थाना पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त द्वारा डकैती करने के दौरान जानबूझकर चोट पहुंचाने व हत्या करने के संबंध में आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। अदालत में चली सुनवाई के बाद एडीजे द्वितीय द्वारा थाना इंदरगढ़ के फत्तेपुर निवासी बब्बन उर्फ सतीश दोहरे व जनपद कानपुर देहात के थाना सट्टी के गांव फखरपुर निवासी राजकुमार उर्फ चुहिया को दोषी पाया गया। अदालत ने शनिवार को दोषी अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व 16,000-16,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।