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Kannauj News: दहेज हत्या में ससुर को सात, पति को 10 साल की सजा

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कन्नौज। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर तीन साल पहले विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति और ससुर को दोषी करार दिया है। एससी-एसटी कोर्ट के जज नंद कुमार ने पति को 10 साल और पिता को सात साल कारावास की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के मलिहापुर गांव निवासी रघुराज ने सौरिख थाना में 24 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि पुत्री शिवानी की शादी 21 अप्रैल 2019 को डडौनी गांव निवासी रिक्की के साथ की थी। शादी में तीन लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के बाद पति रिक्की, ससुर रामानंद, सास अनीता, देवर आकाश, ननद निशा कम दहेज मिलने का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे। अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करने लगे। 23 सितंबर 2020 को फोन पर सूचना मिली बेटी की हत्या कर दी गई। रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंचा तो बेटी का शव बेड पर पड़ा था जबकि ससुरालीजन फरार थे। पुलिस ने जांच कर पति रिक्की, सास अनीता व ससुर रामानंद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। गुरुवार को साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी के जज नंद कुमार ने पति रिक्की को 10 साल का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ससुर रामानंद को सात साल कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि सास की मौत हो गई है।
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